महत्वपूर्ण निर्देश
जनहित गारण्टी अधिनियम - 2011 के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. द्वारा दी जाने वाली किसी भी सेवा को प्राप्त करने के लिये आवेदक को आवेदन करने के लिये निर्देशानुसार आवश्यक प्रपत्रों (Compulsory Papers) को अपलोड करना आवश्यक है । आवेदन के साथ आवश्यक प्रपत्रों को अपलोड न करने पर अथवा अधूरे प्रपत्रों को अपलोड करने पर वे परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों को अन्तरिक (Submit) नहीं होंगे और वे अधूरे आवेदनों (Incomplete Application) की श्रेणी में तब तक पड़े रहेंगे जब तक कि सम्बन्धित सेवा हेतु आवश्यक समस्त प्रपत्रों को आवेदक द्वारा अपलोड नहीं कर दिया जाता । पूर्णरूपेण भरे हुये तथा परिषद को सबमिट कर दिये आवेदनों पर कृत कार्यवाही की स्थिति जानने के लिये आवेदक अपने आवेदन की पंजीकरण संख्या के आधार पर इसे ट्रैक कर सकता है ।
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